मुंगेली/जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मुंगेली पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित धारदार वस्तु अपने पास न रखें। ऐसा करने पर आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत प्राणघातक हमले का मामला दर्ज किया जाएगा।
इसके साथ ही दुकानदारों और स्टेशनरी स्टोर संचालकों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस ने कहा है कि —
- किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को कटर, चाकू या धारदार वस्तु न बेची जाए।
- यदि बिक्री की जाए, तो खरीदार के आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से रखी जाए।
मुंगेली पुलिस ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने के लिए निम्नलिखित नंबर जारी किए गए हैं —
📞 9479193044
📞 8319412724
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
इसके अलावा,यदि किसी संदिग्ध की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया या रील के माध्यम से उपलब्ध हो,तो उसे भी पुलिस के साथ साझा किया जा सकता है।
मुंगेली पुलिस का यह अभियान आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।



