मुंगेली/जिले के थाना सरगांव अंतर्गत ग्राम मदकू द्वीप में घटित विवाद और जानलेवा हमले के मामले में सत्र न्यायालय मुंगेली ने बड़ा फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी की अदालत ने आरोपी राहुल राय को भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला?
घटना 16 फरवरी 2024 की है। ग्राम मदकू द्वीप में प्रार्थी चंद्र प्रकाश साहू की दुकान से आरोपी राहुल राय (पिता समेलाल,उम्र 23 वर्ष,निवासी मदकू) ने सामान खरीदा था। जब प्रार्थी ने सामान का भुगतान ऑनलाइन (फोनपे) के माध्यम से करने को कहा, तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी राहुल राय ने तैश में आकर लोहे की राड से चंद्र प्रकाश साहू के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के कारण प्रार्थी का सिर फट गया और अत्यधिक खून बहने लगा। मौके पर मौजूद दोस्तों ने तत्काल बीच-बचाव कर प्रार्थी की जान बचाई और इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CSC) सरगांव में भर्ती कराया।
चिकित्सकीय साक्ष्य और गवाह बने आधार
इलाज के दौरान डॉक्टरों ने प्रार्थी चंद्र प्रकाश साहू के सिर के फ्रेंटोपरेटल (Frontoparietal)भाग पर गंभीर चोटों की पुष्टि की। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। अदालत में प्रत्यक्षदर्शियों, गवाहों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्य के साथ-साथ पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध पूरी तरह प्रमाणित पाया गया।
क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश
अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाने के साथ-साथ पीड़ित चंद्र प्रकाश साहू को राहत देने के संबंध में भी आदेश जारी किया है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली को निर्देश दिया है कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति की राशि तीन माह के भीतर प्रदान करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए।
इस पूरे प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह द्वारा सफलतापूर्वक की गई।



