मुंगेली/श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जिले में कानून-व्यवस्था एवं धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को मुंगेली जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके साथ ही जिले के नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत संचालित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें भी बंद रहेंगी।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर पशुवध गृह तथा मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
4 सितंबर को जिले में शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को एक दिन के लिए जिले में संचालित मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट) की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।
इसके अलावा सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) सहित एफ.एल.-3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस को भी 4 सितंबर को बंद रखा जाएगा।
मदिरा के आयात-निर्यात और परिवहन पर भी रोक
प्रशासन के आदेश का दायरा केवल शराब की फुटकर दुकानों तक सीमित नहीं है। जिले में स्थित आसवनी (डी.-1) मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा. लि., धूमा के अंतर्गत आने वाले सी.एस.-1 (ख), एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9 (क) में मदिरा के परेषण, आयात-निर्यात एवं परिवहन को भी पूर्णतः निषिद्ध किया गया है।
इस दौरान जिले में शराब की बिक्री, परिवहन अथवा अन्य गतिविधियां संचालित न हों, इसके लिए संबंधित विभागों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरीय क्षेत्रों में मांस बिक्री पर भी प्रतिबंध
जन्माष्टमी के अवसर पर जिले के नगरीय निकायों की सीमा में संचालित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा विशेष अवसरों पर जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप संबंधित दुकानदारों एवं संचालकों को आदेश का पालन करना होगा।
कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए तथा कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
धार्मिक पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन एवं विभिन्न धार्मिक आयोजनों का आयोजन होगा। पर्व के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
प्रशासन के इस आदेश के बाद 4 सितंबर को जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी,वहीं नगरीय निकाय क्षेत्रों में मांस की दुकानों पर भी ताला रहेगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



