मुंगेली/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), मुंगेली (पीठासीन अधिकारी राकेश सोम ) द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2025 को अभियुक्त उत्तम कुमार कुर्रे पिता आसाराम कुर्रे उम्र 38 वर्ष तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 1 तहसील व जिला मुंगेली के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया है राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर द्वारा अभियुक्त को पटवारी हल्का नंबर एक तहसील जिला मुंगेली में पदस्थ रहने के दौरान शिकायतकर्ता टोप सिंह अनुरागी का नाम त्रुटि पूर्ण तोप सिंह को रिकार्ड दुरुस्त करने एवं शिकायतकर्ता के भाई हेतराम, पीला दास एवं बहन रामकली,रामफल एवं कुमारी बाई के सह खातेदार को हक छोड़ निष्पादित करा कर शिकायतकर्ता के नाम पर ग्राम केसली तहसील व जिला मुंगेली में स्थित भूमि खसरा नंबर 40 /1 रकबा 1.43 एकड़ जमीन जो की ग्राम केसरी कला जिला मुंगेली में स्थित है शिकायतकर्ता से पटवारी उत्तम कुर्रे के द्वारा नाम दुरुस्त करने हेतु ₹25000 रिश्वत की मांग की गई थी जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत किया था तथा अभियुक्त उत्तम कुर्रे पटवारी के विरुद्ध ट्रेप की कार्यवाही की गई थी तथा मांग राशि को बरामद किया गया था ।जिसमें अभियुक्त उत्तम कुमार कुर्रे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37/2025 अंतर्गत धारा 7 पीसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 10. 6 .2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया था और संपूर्ण विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 5.8.2025 को विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से विशेष लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने पैरवी कर जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि भ्रष्टाचार के तीन घटक मांग,स्वीकृति और बरामदगी तीनों ही प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र के परिशीलन से परिलक्षित होता है । तथा आवेदक को जमानत का लाभ दिए जाने से उसके द्वारा अभियोजन गवाहों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करने का अंदेशा है।उपरोक्त कारणों से आवेदक का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने का निवेदन किया। प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है।



