मुंगेली/जिले के पुलिस चौकी खुड़िया थाना लोरमी जिला मुंगेली के अपराध क्रमांक 101 / 23 अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड विधान एवं एट्रोसिटी की धाराएं 3 (1)(ब) ; 3 (2) V क के अंतर्गत अभियुक्त बनशु उर्फ बनस यादव पिता जगत राम यादव उम्र 38 वर्ष ग्राम लमनी चौकी खुड़िया थाना लोरमी को धारा 354 भारतीय दंड विधान में दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा एट्रोसिटी की धाराओं में भी 2 वर्ष का सश्रम कारावास से न्यायालय सत्र न्यायाधीश मुंगेली पीठासीन श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने दंडित किया है तथा साथ ही ₹2000 के अर्थ दंड से दिनांक 25/9/25 को दंडित किया है !अभियुक्त द्वारा प्रार्थीया कोअनुसूचित जनजाति की सदस्या जानते हुए अपमानित करने की नीयत से छेड़छाड़ कर उसके हाथ बांह को पकड़कर उसकी सहमति के बगैर स्पर्श किया था ! अभियोजन के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में 10 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया !न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के न्यायालयीन कथक के परिशिलन से मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर उपरोक्त धाराओं में सजा दी गई है! अभियुक्त पूर्व से ही एक अन्य प्रकरण में मुंगेली जेल में निरुद्ध है ।अभियोजन की ओर से रजनीकांत सिंह ठाकुर लोक अभियोजक मुंगेली ने पैरवी की! प्रकरण की अनुसंधान नवनीत पाटिल उप पुलिस अधीक्षक मुंगेली द्वारा की गई है।



