मुंगेली/अपर सत्र न्यायाधीश मुंगेली के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए सिटी कोतवाली मुंगेली के अपराध क्रमांक 372/2024 धारा 137(2)64 सहपाठी धारा 3(5)351 बी एन एस एवं धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी भूषण बर्मन पिता मलउवा बर्मन एवं विक्कीओगोरे पिता राम ओगरे दोनो निवासी भदराली थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को दोषी पाते हुवे उपरोक्त धाराओं के तहत दस वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया है प्रकरण की कहानी इस प्रकार है की थाना सिटी कोतवाली के क्षेत्राधिकार के ग्राम भदराली में उपरोक्त अभियुक्त गण के द्वारा प्रकरण की पीड़िता को जबरदस्ती खेत पर ले जाकर उसके साथ अनाचार किया था जिस पर अभियोजन के द्वारा अपनी कहानी के अनुसार 12 गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष कराए गए और अपने प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करते हुए यह साबित किया कि आरोपीयो ने नाबालिग पीडिता के साथ अनाचार किया है जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ टी सी ) मुंगेली राकेश कुमार सोम ने आरोपियों को अभियोजन की कहानी को सही पाते हुए 10-10 वर्ष की कारावास एवं ९००० की अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय दिया है तथा साथ ही पीड़िता को पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है !न्यायालय के द्वारा किए गए उपरोक्त फैसले की नगर में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है तथा नगर में यह भी कहा जा रहा है कि दोषियों के विरुद्ध अगर इसी प्रकार सजा दी जाती है तो अपराध करने वालों पर अंकुश लगेगा तथा भविष्य में लोग किसी प्रकार का अपराध करने से पहले बार-बार सोचेंगे अभियोजन की ओर से अधिवक्ता मोतीलाल साहू ने पैरवी की वर्तमान में शासन की ओर से रजनीकांत सिंह ठाकुर लोक अभियोजक पैरवी कर रहे है उनके शासन की ओर से पैरवी करने के दौरान दोषियों को दंडित कराने हेतु समय समय पर विशेष लोक अभियोजकों को सहायता एवं मार्गदर्शन देते रहे है!जिसके कारण अभियोजन अपने प्रकरणों को सिद्ध भी कर पा रहे है!जिसके कारण दोषसिद्धि का ग्राफ बहुत बढ़ा है इसलिए नगर के लोगों ने उन्हें बधाई दी तथा भविष्य में इस प्रकार शासन की ओर से पैरवी कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आग्रह किया



