मुंगेली/कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में खाद्य एवं राजस्व विभाग के संयुक्त जांच दल ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, खासकर होटलों में छापेमार निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित लाल गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाना सामने आया। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिलेंडरों को जब्त कर नियमानुसार संबंधित एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया।
प्रशासन की पहली कार्रवाई ग्राम सारधा स्थित प्रिंस होटल में की गई। यहां औचक निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में 14 किलोग्राम क्षमता के 2 भरे हुए और 4 खाली घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन सिलेंडरों का उपयोग होटल संचालक द्वारा नाश्ता और मिठाई तैयार करने में किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेंडरों का इस तरह व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध पाया गया,जिसके बाद जांच दल ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया।
इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई दाऊपारा स्थित श्रीराम होटल में की गई। यहां भी निरीक्षण के दौरान 14.2 किलोग्राम के 4 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए। अधिकारियों ने मौके पर ही इन सिलेंडरों को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। संयुक्त जांच दल की इस कार्रवाई से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू जरूरतों के लिए निर्धारित है। किसी होटल, ढाबे, मिठाई दुकान या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इनका उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) प्रदाय, वितरण एवं विनिमय आदेश 2000 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। इस तरह का उपयोग न केवल गैरकानूनी है,बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन द्वारा जब्ती,दंडात्मक कार्रवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा सकती है।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में जिले के अन्य होटलों,ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी इसी तरह की जांच की जाएगी।
इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्त निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही,यह संदेश भी दिया गया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को केवल अधिकृत व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।



