मुंगेली/न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ टी सी)मुंगेली पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार सोम द्वारा थाना लालपुर के अपराध क्रमांक 56 / 25 अंतर्गत धारा 137 दो , 87 भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो की धारा 6 में आरोपी अजय जांगड़े आत्मज रामकुमार जांगड़े उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम हरदी दी थाना लालपुर जिला मुंगेली को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹7000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। तथा पीड़िता को ₹500000 ₹500000 की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के अनुशंसा की गई है। एफसी न्यायालय में अभियोजन ने अपनी प्रकरण की सबूत हेतु आठ गवाहों को न्यायालय के समय समक्ष परीक्षित कराया गया अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं गवाहों के बयान से पीड़िता की उम्र घटना के समय नाबालिक सिद्ध की गई और नाबालिक जानते हुए अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर बालातसंग करना प्रमाणित किया गया है। अभियुक्त का यकृत अथवा अपराध पीड़िता के प्रति ही ना होकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को प्रभारी प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा सजा दी गई है। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोतीलाल साहू द्वारा शासन की ओर से की गई है। उपरोक्त उपरोक्त निर्णय पर लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक प्रकाश गंधर्व ने विशेष लोक अभियोजक मोती लाल साहू को बधाई प्रेषित की। तथा निरंतर इसी प्रकार अपने कार्य को सजगता एवं निष्ठापूर्वक करने की अपील की।



