मुंगेली/दिनांक 12.09.2025 को प्रार्थिया सविता रात्रे पति ब्रिज रात्रे उम्र 22 वर्ष साकिन पडियाईन थाना पथरिया के द्वारा एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश कि थी कि दिनांक 10.09.2025 को उसके ससुर चंदूलाल रात्रे ने उसके गांव के रहने वाले दिलहरण साहू, एवं मिलाप उर्फ मिथुन साहू को बिजली का काम करने के लिए घर बुलाये थे उसके बाद शाम करीबन 06 बजे घर से उसके ससुर, दिलहरण साहू और मिलाप साहू पथरिया के लिए निकले थे जो रात्रि करीबन 09-10 बजे के बीच गांव के पंच का फोन आया कि चंदूलाल रात्रे जरेली के पास चोटिल अवस्था में पड़ा है तब जाकर देखे तो पता वला कि उसके ससुर को एम्बुलेश 108 के द्वारा पथरिया अस्पताल लेकर गया है जहाँ से मुंगेली जिला अस्पताल भेज दिये है उसके बाद बिलासपुर आर.बी. अस्पताल में भर्ती कराये हे जहाँ पर जाकर देखी तो सही था उसके ससुर के सिर में चोट था उसे स्पष्ट रूप से शंका है कि उसके ससुर को मिलाप उर्फ मिथुन साहू तथा दिलहरण साहू के द्वारा रास्ते में मारपीट कर चोटिल अवस्था में छोड दिये थे कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 193/2025 धारा 296,115 (2) 126 (2)3(5) बी एन एस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया व अति. पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा अनुविभागीय अधिकारी नवनीत पाटिल के कुशल मार्गदर्शन में पथरिया पुलिस द्वारा दौरान विवेचना के आहत चंदुलाल रात्रे के होश में आने पश्चात उससे घटना के संबंध में पुछताछ किया गया तो पाया गया कि आरोपीगणो के द्वारा एक राय होकर डण्डा से आहत के सिर को मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाया है विवेचना पर से धारा 109(1) बीएनएस जोडी गई है। आरोपियों के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक नग मोटर सायकल तथा एक नग बांस के डण्डा को पेश करने पर जप्त किया गया आरोपीगण 1. दिलहरण साहू पिता शंकर साहू उम्र 61 वर्ष 2. मिलाप राम उर्फ मिथुन साहू पिता केवल प्रसाद साहू उम्र 39 वर्ष साकिनान पडियाईन थाना पथरिया जिला मुंगेली छ.ग. को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रसाद सिन्हा थाना प्रभारी पथरिया,उप निरी. लक्ष्मण खूंटे,आर.मिथलेश सोनवानी,बालकृष्ण मरकाम,स्वारथ ध्रुव,कृष्णा नंद साहू की अहम भूमिका रही।



